CAIT ने जीएसटी रिटर्न की डेडलाइन 2 महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 करने की मांग की

नई दिल्ली: व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का अनुरोध किया है.  

फिलहाल वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है.  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे पत्र में कैट ने फॉर्म जीएसटीआर 9 में वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने कहा कि वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित फॉर्म जीएसटीआर 9 अभी भी बहुत जटिल है. इस फॉर्म में मांगी गई कई जानकारियां पूरी तरह से नई हैं और विभिन्न कंपनियों के जीएसटी सॉफ्टवेयर में इन्हें पहले से शामिल नहीं किया गया है.  

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कई बार जीएसटी पोर्टल फॉर्म अपलोड करने में कुशलता से काम नहीं कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पिछले बीस दिन से अधिक समय से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ ने कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया है.  

कैट ने पत्र में कहा है कि इन परिस्थितियों में वित्त मंत्री को 31 अगस्त की अंतिम तारीख़ को बढ़ाकर 31 अक्टूबर करना चाहिए. कैट ने यह भी कहा कि जीएसटीआर 9 फॉर्म को इस हद तक सरल किया जाना चाहिए कि एक साधारण व्यापारी भी खुद रिटर्न दाखिल करने में सक्षम हो.

Web Title : CAIT SEEKS TO EXTEND DEADLINE OF GST RETURN BY 2 MONTHS TO 31ST OCTOBER 2019

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