नई दिल्ली: सावधान हो जाइए. अगर किसी कंपनी या व्यक्ति ने सरकार को जीएसटी-GST में फायदा लेने के लिए गलत जानकारियां दी तो इसके लिए जेल भी हो सकती है. केंद्र सरकार अपने आगामी वित्तीय बजट में GST धोखे से फायदा लेने वालों के लिए कड़े प्रावधानों की घोषणा कर सकती है. यह पहली बार है जब केंद्र सरकार GST की गड़बड़ियों को जुर्म के दायरे में ला रही है.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार जीएसी एक्ट के धारा 122 और 132 में संशोधन करने जा रही है. अब तक जीएसटी कानून प्रावधान में धोखे से लाभ प्राप्त करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं था. लेकिन अब संशोधन के बाद 5 करोड़ तक की राशि में धोखा करने पर जमानती वारंट जारी किया जाएगा. जबकि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के धोखाधड़ी में गैर-जमानती अपराध माना जाएगा. इस जुर्म में कोर्ट आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भी भेज सकती है.
मामले से जुड़े एक अन्य अधिकारी का कहना है कि नए संशोधन को जीएसटी काउंसिल-GST Council से हरी झंड़ी मिल चुकी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आगामी बजट में नए कानून की घोषणा कर सकती हैं. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों से राजस्व विभाग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए जीएसटी की धांधली और धोखाधड़ी एक पेचिदा समस्या बनी हुई है. पिछले कुछ महिनों से रिजर्व बैंक, इन्वेस्टिगेशन विंग और अन्य वित्तीय विभाग जीएसटी में होने वाले गड़बड़ियों को रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती रही हैं. नया प्रस्तावित संशोधन ऐसे ही मामलों पर नकेल कसने के लिए लाया जा रहा है.