बालाघाट. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) और उसके अंतर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नगर पालिका (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित महिला प्रवर्ग वार्डो) के पुनः आरक्षण की कार्यवाही कार्यालय नगर पालिका परिषद मलाजखंड के सभाकक्ष में 1 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से किया जायेगा. यह प्रक्रिया नगर पालिका परिषद मलाजखंड के कक्ष में प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम गुरुप्रसाद द्वारा संपन्न कराई जायेगी.