आरोपी और साली को आजीवन कारावास, पति ने साली के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लांजी के सनसनीखेज हत्याकांड मामले में आरोपी रमपुरा निवासी 43 वर्षीय वीरेन्द्र मुरकुटे पिता नत्थुलाल मुरकुटे और उसकी साली कालीमाटी सहेकी निवासी 20 वर्षीय ज्योति पिता विपिन किरनापुरे को बालाघाट न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 15-15 हजार रूपये अर्थदंड के दंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी खुशीलला वर्मा ने अपने सहयोगी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम के साथ मिलकर पैरवी की.

सनसनीखेज इस अंधे हत्याकांड में पति ने अपनी प्रेमिका और रिश्ते में साली के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने खेत में गढ्ढा खोदकर पत्नी के शव को छुपा दिया था. घटनाक्रम के अनुसार 12 जुलाई 2018 को वंदना उर्फ अंजना पति वीरेन्द्र मुरकुटे के गुम होने की सूचना लांजी थाने में दर्ज कराई गई थी. जिसके दूसरे दिन अर्थात 13 जुलाई 2018 को आमगांव रोड किनारे खेत में एक गढ्ढा देखा गया, जिसको देखकर लग रहा था कि इसे रात में ही खोदा गया है. जिसके पास ही चूढ़ी का टुकड़ा मिला था. जिसकी जानकारी के बाद पुलिस ने एसडीएम की उपस्थिति में गिली मिट्टी से भरे गढ्ढे को खोदकर देखा तो उसमें लापता वंदना उर्फ अंजना मुरकुटे का शव मिला.  

प्रथमदृष्टया हत्या मामले में लांजी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302,201 भादवि. के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया था. मामले की विवेचना कर रही पुलिस को मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को पता चला कि मृतिका वंदना उर्फ अंजना मुरकुटे का पति वीरेन्द्र मुरकुटे भी पत्नी की गुमशुदगी के बाद से लापता है. जब मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच की तो पता चला कि वीरेन्द्र के रिश्ते में साली आरोपिया ज्योति मुरकुटे, वीरेन्द्र की प्रेमिका है, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वंदना उर्फ अंजना की हत्या की गुत्थी का राज खुल गया.

पुलिस को आरोपिया ज्योति मुरकुटे ने बताया कि किस तरह वंदना की वीरेन्द्र के साथ मिलकर हत्या की गई और हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने की गरज से शव को खेत में गढ्ढा खोदकर छिपा दिया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी वीरेन्द्र को भी गिरफ्तार कर लिया था. उस दौरान यह काफी सनसनीखेज मामला था. जिसमें पुलिस ने आरोपी पति वीरेन्द्र मुरकुटे और आरोपिया ज्योति मुरकुटे को गिरफ्तार कर मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत लांजी पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें अभियोजन की ओर से घटना के सभी साक्ष्यों की गवाही कराई गई. न्यायालय मंे अभियोजन द्वारा प्रस्तु किये गये साक्ष्यों के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी वीरेन्द्र और आरोपिया ज्योति को वंदना उर्फ अंजना की हत्या कर साक्ष्य को छिपाने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माना तथा धारा 201 में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड के दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : ACCUSED AND SALI SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT, HUSBAND HAD TEAMED UP WITH SALI TO MURDER WIFE