ए.आई.एम.आई.एम. पार्टी कार्यालय में घुसकर मारपीट करने एवं तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

बालाघाट. बालाघाट के माननीय न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने थाना कोतवाली के अपराध में धारा 452,294,323,506,427 भादवि. में आरोपियों वासिद अली उर्फ वकील पिता सर्फराज अली, सलमान खान उर्फ लल्ला पिता सुलेमान खान, शेख अंसार पिता शेख सगीर, शाबिर अली पिता स्व. सरफराज निवासी वार्ड नं. 10 बालाघाट का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि बालाघाट के वार्ड क्रमांक 9 निवासी पीड़ित मो. नकी पिता वहीद शेख ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई र्कि ए. आइ. एम. आई. एम. पार्टी में कार्यकर्ता है. दिनांक 29 अक्टूबर की रात्रि 08. 30 बजे ईद-ए-मिलादुन्नवी पर्व के अवसर पर जामा मस्जिद चौक पर स्थित पार्टी के कार्यालय के सामने आरोपियों ने उसके कार्यालय के सामने पर्दा लगाकर उसके फ्लेक्स को छिपा दिये. जिसको लेकर मना करने पर आरोपियों ने एक राय होकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए हाथ-मुक्के से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी तथा कार्यालय में घुसकर सामान को तोड़-फोड़ दिया. आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराधिक मामला दर्ज किया था. जिसमें आरोपियों द्वारा जमानत के लिए बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय में जमानती आवेदन पेश किया गया था. जिसमे प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन द्वारा बताया गया कि आरोपीगण द्वारा किये गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है. जिसे देखते हुए न्यायालय ने आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही समझा एवं जमानत आवेदन निरस्त कर दिया.  

Web Title : BAIL REVOKED FOR ACCUSED IN ASSAULT AND SABOTAGE IN AIMI PARTY OFFICE