अवमानक स्तर का दही विक्रय करने का मामला, कटंगी के आशीष आमागड़े जुर्माना

बालाघाट. अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट द्वारा तहसील मुख्यालय कटंगी के खाद्य सामग्री व्यवसायी आशीष आमागड़े पर अवमानक स्तर का दही विक्रय करने के कारण 02 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के पक्ष में जमा कराने कहा गया है. अन्यथा जुर्माने की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल कर ली जायेगी.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या मार्को द्वारा 30 जुलाई 2019 को कटंगी में पेट्रोल पंप के पास तुमसर रोड पर यश साहू होटल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान होटल में विक्रय के लिए रखे गये दही की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसके नमूने लेकर खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल जांच के लिए भेजे गये थे. 11 सितम्‍बर 2019 को भोपाल की प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दही के नमूने अवमानक स्तर के पाये गये. जिस पर यह साहू होटल के संचालक आशीष आमागड़े के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था.

अपर कलेक्टर ने इस प्रकरण की सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यश साहू होटल के संचालक आशीष आमागड़े पर 02 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और उसे 30 दिनों के भीतर जुर्माना राशि चालान से शासन के पक्ष में जमा कराने कहा गया है.


Web Title : CASE OF SALE OF SUB STANDARD CURD, KATANGIS ASHISH AMAGADE FINE