कोरोना मरीजों के बारे में अफवाह फैलाने पर दो मोबाईल धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बालाघाट. कोरोना महामारी संकट के दौरान सोशल मीडिया में बालाघाट जिले में कोरोना पाजेटिव मरीजों की संख्या 11 होने संबंधी अफवाह फैलाने के मामले में दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भादसं 1860 की धारा 188 एवं 34 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है.

27 मई को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि खैरलांजी तहसील के ग्राम बेनी में 04 और पाजेटिव मरीज मिले और बालाघाट जिले में कोरोना पाजेटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. जबकि यह पूरी तरह से गलत जानकारी थी. हकीकत में 26 मई की रात्री में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बेनी का एक मरीज कोरोना पाजेटिव पाया गया था और उसके कारण बालाघाट जिले में कोरोना पाजेटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 07 हो गई थी. सोशल मीडिया पर इस अफवाह के फैलने से आम जनता में दहशत और डर का वातावरण निर्मित हो रहा था.

कलेक्टर दीपक आर्य ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाई जा रही गलत जानकारी एवं अफवाह पर संज्ञान लेते हुए अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराने एवं कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे. इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडे द्वारा अपने स्टाफ के साथ थाना कोतवाली बालाघाट जाकर मोबाईल नंबर 9424980272 एवं 9713890285 से पोस्ट की गई गलत एवं भ्रामक जानकारी के स्क्रीन शाट के प्रिंट प्रस्तुत किये गये है. थाना कोतवाली बालाघाट में इन दोनों मोबाईल नंबर के धारकों के विरूद्ध भादसं 1860 की धारा 188 एवं 34 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है.

जिले की जनता से अपील की गई है कि वह सोशल मीडिया में किसी भी तरह की गलत एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट न करें. कोई भी जानकारी या सूचना पोस्ट करने से पहले पुष्टि कर लें कि वह सही है या नहीं है. गलत जानकारी पोस्ट कर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी और उन्हें बख्शा नहीं जायेगा.  


Web Title : FIR LODGED AGAINST TWO MOBILE HOLDERS FOR SPREADING RUMOURS ABOUT CORONA PATIENTS