लाख उत्पादको को लाख के परिवहन की दी गई अनुमति

बालाघाट. कलेक्टर दिपक आर्य ने जिले के लाख उत्पादक किसानों को लाख के विक्रय के लिए जिले की मंडियों, वन विभाग के संग्रहण केन्द्रों एवं जिले के बाहर समीपवर्ती अन्य राज्य या जिले में लाख के परिवहन की अनुमति प्रदान कर दी है. लाख के परिवहन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मास्क लगाना अनिवार्य है.

जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉक डाउन का पालन किया जा रहा है. देशव्यापी परिस्थितियों के कारण जिले में अति आवश्यक सेवाओं एवं सामग्री का परिवहन जारी है. वर्तमान में जिले के बैहर, बिरसा परसवाड़ा एवं अन्य विकासखण्डों में किसानों द्वारा कृषि उपज के साथ-साथ अन्य कृषि उत्पाद जैसे-लाख का उत्पादन अपने खेतों की मेड़ों पर पलाश, बेर, कुसुम आदि वृक्षों पर किया जा रहा है. लाख उत्पादन एवं उसके विक्रय से कृषकों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, जो उनके जीविकोपार्जन का एक अहम हिस्सा है.

वर्तमान में शासन द्वारा लाख विक्रय को मंडी टैक्स से मुक्त रखा गया है. अतः लोकहित एवं जनकल्याण को ध्यान में रखते हुये लाख उत्पादकों द्वारा उत्पादित लाख को जिले की मंडियों में, वन विभाग के संग्रहण केन्द्रों में एवं जिले तथा जिले से बाहर समीपवर्ती किसी अन्य राज्य एवं जिले में विक्रय करने के उद्देश्य से होने वाले परिवहन को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए स्वयं के वाहन अथवा किराये के वाहन से सशर्त परिवहन करने की अनुमति प्रदान की गई है.

लाख के परिवहन के दौरान 3 से 4 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित नहीं होना चाहिये. परिवहन के दौरान कम से कम 4 से 5 बार साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करना होगा. लाख के परिवहन के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है. परिवहन के दौरान उपस्थित व्यक्ति सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित न हो यह सुनिश्चित करना होगा. लाख परिवहन के दौरान वाहन के वैध दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा. अनुमति आदेश जिस उद्देश्य के लिए जारी किया गया है, केवल उसी उद्देश्य के लिये उपयोग किया जायेगा. अन्य किसी उद्देश्य के लिए इस आदेश का उपयोग करते पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा. लाख परिवहन के लिए जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का वाहन उपलब्ध नहीं कराया जावेगा. लाख परिवहन के दौरान इस आदेश की प्रति अनिवार्यतः साथ रखनी होगी.


Web Title : LAKHS OF PRODUCTS ALLOWED TO BE TRANSPORTED TO LAKHS