छेड़छाड़ के आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

बालाघाट. बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसुदन जंघेल की अदालत ने बैहर आरक्षी केन्द्र के छेड़छाड़ मामले में आरोपी बैहर थाना अंतर्गत तिरगांव दानूटोला निवासी 30 वर्षीय मंजूसिंह पिता सूपेसिंह को धारा 454 एवं 354 भादंवि. में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाबसिंह राजपूत ने पैरवी की थी.  

मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 17 जुलाई 2004 को रात 9 बजे महिला अपने बच्चों के साथ घर में सोई थी. जबकि पति पड़ोस में किसी के यहां बैठने गया था. जिसने दरवाजे को न लगाकर उसे टिका दिया था. जिसके कुछ समय बाद आरोपी मंजूसिंह महिला के बिस्तर में लेटकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. जिसको लेकर महिला द्वारा शोर किये जाने के बाद पति और अन्य लोग घटनास्थल पहुंचे. जहां से आरोपी फरार हो गया था. घटना के बाद महिला ने इसकी शिकायत बैळर थाने में की थी. जिसमें बैहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 456 भादंवि. के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसमंे बैहर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है.


Web Title : MOLESTATION ACCUSED SENTENCED TO TWO YEARS IN PRISON