रिसेवाड़ा की दुकानों से जप्त पीडीएस के अनाज को राजसात करने का आदेश

बालाघाट. लांजी तहसील के ग्राम रिसेवाड़ा की तीन दुकानों से माह अप्रैल 2020 में छापामार कार्यवाही के दौरान जप्त किया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया गया है.

लांजी एसडीएम रविन्द्र परमार द्वारा तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारियों के साथ 18 अप्रैल को ग्राम रिसेवाड़ा की सुमित अग्रवाल किराना दुकान में छापामार कार्यवाही कर 26 बोरियों में 14 क्विंटल 53 किलोग्राम चावल जप्त किया गया था. यह चांवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का था. इसी प्रकार 18 अप्रैल को रिसेवाड़ा के सोनवाने किराना दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 49 किलोग्राम चांवल एवं 110 किलोग्राम गेहूं जप्त किया गया था. 21 अप्रैल को रिसेवाड़ा जामुनटोला के निवासी शिशुपाल के घर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 25 क्विंटल चावल जप्त किया गया था.

इन तीनों प्रकरणों में तहसीलदार लांजी द्वारा कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था. अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में इन प्रकरणों की सुनवाई के दौरान रिसेवाड़ा की सुमित अग्रवाल किराना दुकान के मालिक हरिशचंद अग्रवाल, सोनवाने किराना दुकान के मालिक राधेश्याम सोनवाने एवं रिसेवाड़ा-जामुनटोला के शिशुपाल जप्त किये गये अनाज के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये. सुनवाई के दौरान पाया गया कि जप्त किया गया अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही है. इस पर अपर कलेक्टर ने इन तीनों प्रकरणों में जप्त किये गये अनाज को शासन के पक्ष में राजसात करने एवं लांजी के खाद्यान्न बैंक को सौंपने के आदेश दिये है.


Web Title : ORDER TO STATE PDS GRAINS FROM RISEWARA SHOPS