मारपीट के आरोपियों को सजा और अर्थदंड

बालाघाट. जिले के बैहर न्यायालय के माननीय जेएमएफसी पंकज सविता की अदालत ने आरक्षी केन्द्र गढ़ी में दर्ज मारपीट के मामले मंे आरोपी गढ़ी थाना अंतर्गत भालापुरी निवासी अक्कलसिंह पिता दशरू, सुरेन्द्र पिता दशरू, रवनु पिता लालसिंह, भगतसिंह पिता भगेलसिंह, संतोष पिता निदानसिंह को दोषी पाते हुए 6-6 माह के कठोर कारावास और 15 सौ-15 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज गुप्ता ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 27 मई 2014 को विवाद की सूचना के बाद घटनास्थल पहुंचे प्रदीप के साथ सभी आरोपियों ने हाथ मुक्कों से मारपीट की थी. जिसमें मारपीट के कारण प्रदीप के हाथ की उंगली में फेक्चर हो गया था. जिसकी शिकायत प्रदीप द्वारा गढ़ी थाने में आरोपियों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज कर विवेचना मंे लिया गया था. जिसमें विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड के आदेश से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : PUNISHMENT AND FINE TO THE ACCUSED OF ASSAULT