अवैध शराब परिवहन के दोषी को सजा एवं 25 हजार का जुर्माना

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सहलाम की अदालत ने आबकारी वृत्त लांजी के अपराध में आरोपी बनाये गये किरनापुर थाना अंतर्गत भानेगांव निवासी 41 वर्षीय गनीराम पिता मेहतु ठाकरे को आबकारी अधिनियम 34(1)(क) एवं 34(2) में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. न्यायालय मे अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार 1 सितंबर 2017 की रात आरोपी गनीराम ठाकरे मोटर सायकिल क्रमांक एमएच 35 वाय 8867 से अवैध रूप से कच्ची महुआ की शराब परिवहन कर रहा था. जिसे आबकारी वृत्त लांजी के उपनिरीक्षक मन्नुलाल यादव गनीराम ठाकरे को काले रंग की रबर ट्यूब मंे 50 बल्क लीटर शराब ले जाते हुए पकड़ा था. जिसमें आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया था. जिसमंे चल रही सुनवाई के बाद आज 23 अप्रैल को आये फैसले में बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी गनीराम ठाकरे को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  

Web Title : PUNISHMENT TO GUILTY OF ILLEGAL LIQUOR TRANSPORTATION AND FINE OF 25,000