बलात्कारी चौरासी बाबा उर्फ लालचंद को आजीवन कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लामता के बलात्कार के एक मामले मंे आज 2 दिसंबर को बालाघाट न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने चौरासी बाबा उर्फ लालचंद पिता कपूरचंद बिरनवार को आजीवन कारावास की सजा और 29 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एम. एम. द्विवेदी ने पैरवी की थी.

गौरतलब हो कि चौरासी बाबा उर्फ लालचंद बिरनवार पर ईलाज के लिए आश्रम पहुंची महिला ने झाड़फूंक के दौरान आश्रम में उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती दुष्कर्म किये जाने की शिकायत की थी. जो मामला काफी सनसखीखेज रहा था. लामता के नरसिंगा आश्रम में चौरासी बाबा उर्फ लालचंद बिरनवार, पंडा गिरी करता था, जिसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था. जिसके चर्चे दूर-दूर तक थे, जिसके पास कई लोग अंधविश्वास के चलते ईलाज कराने पहुंचते थे. जहां प्रतिवर्ष नरसिंगा भगवान का मेला लगता था और बड़ी संख्या में दूर-दूर से लोग वहां पहुंचते थे.  

महिला ने 9 मार्च 2012 को नरसिंगा आश्रम के संचालक चौरासी बाबा उर्फ लालचंद बिरनवार के खिलाफ लामता थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी तबियत खराब रहने के कारण वह 5 मार्च 2012 को चौरासी बाबा उर्फ लालचंद बिरनवार के नरसिंगा आश्रम अपने बेटे के साथ गई थी. जहां उसे ईलाज के लिए बाबा ने पांच दिन रूकने की बात कही और 7 मार्च को झाड़फूंक के दौरान रात में चौरासी बाबा ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को इस घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. जिसके दूसरे दिन जब उसके पति आश्रम पहुंचे तो उन्होंने घटना की जानकारी पति को दी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी चौरासी बाबा उर्फ लालचंद बिरनवार के खिलाफ धारा 376,342 एवं 506 के तहत अपराध कायम किया था. इस मामले में पुलिस की शिकायत के बाद से चौरासी बाबा उर्फ लालचंद बिरनवार लगातार फरार चल रहा था. जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था.  

जिसमें लगातार सुनवाई चल रही थी. आज 2 दिसंबर को सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी चौरासी बाबा उर्फ लालचंद बिरनवार को दोषी पाते हुए धारा 376(1) में आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 342 में एक वर्ष का कारावास और एक हजार रूपये जुर्माना अर्थदंड एवं धारा 506 में 3 वर्ष का कारावास एवं 3 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : RAPIST CHASSI BABA ALIAS LALCHAND SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT