देवघर : उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नैंन्सी सहाय के निदेशानुसार होली, 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी संयुक्त जिला आदेश जारी किया गया है. इसके अलावा उपायुक्त द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, को निदेश दिया कि इस वर्ष होली का त्यौहार 9 एव 10. मार्च को मनाया जायेगा. 09 की रात्रि में होलिका दहन तथा10 को होली खेली जायेगी. ऐसे में होली के मौके पर दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस जवानों की तैनाती की गयी है. स्वास्थ्य विभाग व अग्निशमन विभाग को चैबिसों घंटे इमर्जेन्सी सेवा के लिए तैयार रहने का निदेश दिया गया है. संयुक्त आदेश के जरीये जिले के विभिन्न स्थानों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल के जवानों की तैनाती का निदेश दिया गया है. साथ हीं सभी थाना के थाना प्रभारियों के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने का निदेश दिया गया है.