10 मई के संध्या 4:00 बजे से 12 मई के संध्या 4:00 बजे तक तथा मतगणना के दिन रहेगा ड्राई डे

धनबाद : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व, 10 मई 2019 के अपराहन 4:00 बजे, से मतदान की तिथि 12 मई 2019 के अपराहन 4:00 बजे, तक मतदान क्षेत्रों में एवं मतगणना के दिन, 23 मई 2019, को ड्राय डे घोषित किया है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 135 (ग) के अंतर्गत तथा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में उक्त अवधि में मतदान एवं मतगणना क्षेत्र के किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में तथा किसी भी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ ना तो बिक्री किया जाएगा और ना ही परोसा जाएगा तथा ना ही वितरित किया जाएगा. उन्होंने उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत उपरोक्त समयावधि में पूर्ण रोक लगाने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम का उल्लंघन करेगा तो उस व्यक्ति पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही किसी भी प्रकार का अनलाइसेंस्ड प्रेमिसेस में शराब के भंडारण हेतु लगाए गए प्रतिबंधों का भी सख्ती से अनुपालन किया जाएगा.