विधि सम्मत अधिकार के लिए हर नागरिक उठाएं आवाज़ - लोकायुक्त

धनबाद. समाज की जड़ों में घुस चुके भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोग अपने विधि सम्मत अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करे. जन जन की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए. सुदूर क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता लानी चाहिए. तभी देश और राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो सकेगा. लोकसेवक का रहन सहन का स्तर 4 से 5 साल में काफी बदल जाता है. ऐसे भ्रष्ट लोकसेवक के विरुद्ध लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले लोकसेवक को उजागर करना हर नागरिक का अधिकार है. सरकार विकास के लिए राशि खर्च करती हैं. उसमें किए गए भ्रष्टाचार की शिकायतें भी लोग लोकायुक्त से कर सकते हैं. भ्रष्ट लोकसेवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होती है और गलत तरीके से धनोपार्जन करने वाले को जेल होती है. जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वे आज भागे भागे फिर रहे हैं. जो लोकसेवक गलत करेंगे वे दंडित होंगे और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी. भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की मुहिम चलाई जा रही है‌.  


यह बातें न्यायधिपति ध्रुव नारायण उपाध्याय, लोकायुक्त, झारखंड ने आज सामुदायिक भवन कोयला नगर में आयोजित भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिलावार मुहिम कार्यशाला में कहीं.  

लोकायुक्त ने कहा कि झारखंड के 24 जिलों में से 18 - 19 जिले से जानकारी के अभाव में शिकायतें नहीं मिल रही थी. लेकिन जागरूकता शिविर लगाने के बाद लोग जागरूक हो गए हैं और समझ चुके हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल चर्चा से नहीं बल्कि लोकायुक्त के पास शिकायत करने के बाद ही होगी. अब प्रति महा 100 से 150 शिकायतें लोकायुक्त को प्राप्त हो रही है. पहले यह आंकड़ा 15 से 25 था.  

उन्होंने आह्वान किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिक से अधिक शिकायतें लोग करें. उन्होंने बताया कि ढाई साल के कार्यकाल में 2100 से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जा चुका है. 100 लोक सेवक के विरूद्ध प्राथमिकी एवं विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. कई पर कार्रवाई चल रही है.  

लोकायुक्त ने कहा कि अब सरकार ने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है. जिससे लोगों का संपर्क सीधे उनके काम से होता है. इससे लोग बिचौलियों से बच सकते हैं. उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ किसान और मजदूरों का शोषण हो रहा है. बीचौलियों के कारण योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. पारा लीगल वालंटियर आगे बढ़कर ऐसे लोगों की सहायता करें. भ्रष्टाचार के विरुद्ध वे भी सिपाही हैं.

लोकायुक्त से शिकायत करने की प्रक्रिया काफी सरल 

कार्यशाला को संबोधित करते हुए लोकायुक्त के सचिव संजय कुमार ने कहा कि हर जिले में लोकायुक्त अधिनियम को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है. धनबाद में यह 12वां कार्यक्रम है. इसके तहत लोकायुक्त अधिनियम की जानकारी लोगों को दी जा रही है. उन्होंने कहा कि लोकायुक्त से शिकायत करने की प्रक्रिया काफी सरल है. लोग सादे कागज पर लोकसेवक के विरुद्ध लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं. शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जिनके खिलाफ शिकायत करनी है उसका स्पष्ट नाम साक्ष्य के साथ संलग्न कर सकते हैं. साथ ही शिकायत में की गई बातें सच है, से संबंधित एक शपथ पत्र संलग्न करना है. इसके लिए 4 रुपए 70 पैसे की स्टैंप लगानी पड़ती है. लोकसेवक के विरुद्ध की गई शिकायत किसी न्यायालय में नहीं होनी चाहिए. शिकायत को डाक या स्वयं लोकायुक्त कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि लोकायुक्त में शिकायत करने के लिए अधिवक्ता को रखने से बाध्यता नहीं है. लोग स्वयं इसकी पैरवी कर सकते हैं.

ऐसी शिकायतें कर सकते है दर्ज

संजय कुमार ने बताया कि लोकायुक्त के पास लोकसेवक के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति, रिश्वत मांगने, सरकारी योजना में गड़बड़ी की शिकायतें की जा सकती है. साथ ही सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें भी की जा सकती है. ऐसी शिकायतों का निस्तारण तीव्र गति से 6 से 8 माह में किया जाता है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

यह शिकायत नहीं होंगी दर्ज

संजय कुमार ने बताया कि लोगों का आपसी विवाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध, नियुक्ति से संबंधित मामले या न्यायालय में पहले से दर्ज मुकदमों से संबंधित शिकायतें लोकायुक्त के पास दर्ज नहीं की जा सकती.

कार्यशाला का उद्घाटन न्यायधिपति ध्रुव नारायण उपाध्याय, लोकायुक्त, झारखंड, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश अरविंद कच्छप, लोकायुक्त के सचिव संजय कुमार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. सभी अतिथियों का स्वागत बार के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने किया. मंच का संचालन वरीय अधिवक्ता जया कुमार ने किया. धन्यवाद ज्ञापन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश अरविंद कच्छप ने किया. कार्यशाला में बार के महासचिव देवी शरण सिन्हा सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे.