झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को एक वर्ष कैद, भाई रामधीर को भी सुनाई गई सजा

धनबाद. एसजेडीएम धनबाद शिखा अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और उनके भाई बलिया जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रामधीर सिंह को सजा सुनाई धनबाद  पुलिस हिरासत से मुजरिम को छुड़ाने के आरोप में झारखंड सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह को एक साल कैद की सजा सुनाई गई है.

बच्चा सिंह के साथ-साथ उनके छोटे भाई बहुचर्चित रामधीर सिंह को भी एक साल की सजा दी गई है. यह सजा कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड से जुड़े एक मामले में सुनाई गई है एसजेडीएम धनबाद शिखा अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और उनके भाई बलिया जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रामधीर सिंह को सजा सुनाई.

पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया जाने के मामले में रामाधीर सिंह को 1 वर्ष की कैद और 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई. वहीं पूर्व नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह को 1 वर्ष की कैद के साथ 3000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई. अन्य अभियुक्तों को रिहा करने का फैसला दिया गया.

हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद बच्चा सिंह को जमानत पर छोड़ दिया गया जबकि रामधीर सिंह एक हत्या के मामले में रांची के होटवार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.  

कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह की हत्या 3 अक्टूबर, 2003 को धनसार स्थित बीएम अग्रवाला कॉलोनी में गोली मारकर कर दी गई थी हत्या के बाद कोयला व्यवसायी सुरेश सिंह ने बयान दिया था कि राजीव रंजन और रामधीर सिंह ने हत्या की इसके बाद झरिया स्थित जनता मजदूर संघ कार्यालय में रामधीर सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची.

पुलिस ने रामधीर सिंह को पकड़ लिया इस दाैरान वहां पर उपस्थित झारखंड सरकार के तत्कालीन नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह ने पुलिस हिरासत से अपने भाई रामधीर सिंह को छुड़ा लिया इसी मामले में सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत ने बच्चा सिंह को सजा सुनाई.

बच्चा सिंह और रामधीर सिंह बहुचर्चित सूरजदेव सिंह के छोटे भाई हैं वे 2000 से 2005 तक झरिया विधानसभा क्षेत्र का झारखंड विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं