चिरकुंडा के टिंकू हत्याकांड में आधा दर्जन को उम्रकैद

धनबाद : चिरकुंडा के चर्चित टिंकू हत्याकांड में अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया है. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार दूबे की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी गलफडबाड़ी निवासी संजय बाऊरी, धीरेन बाऊरी,संजय सिंह,अजय साव,बलराम प्रसाद, मुन्ना सिंह एवं आशा देवी को हत्या व सबूत छुपाने के आरोप में ताउम्र कैद व 30-30 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है.  

23 जनवरी को अदालत ने सभी आरोपीयों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. अदालत ने सजा के बिंदू पर सुनवाई के ल्ए 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी. हत्या की प्राथमिकी  मृतक के पिता  पोरेस बाऊरी की शिकायत पर दर्ज की गई थी.  

प्राथमिकी के मुताबिक 31 दिसंबर 06 के रात्रि आठ बजे ये अभियुक्त टिंकू को घर से बुलाकर ले गये और उसकी हत्या कर दी. क्योंकि टिंकू लोहा चोरी का विरोध करता था.  इसी कारण आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी. टिंकू का शव बिस्तर पर पड़ा था. उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था.

अनुसंधान के बाद पुलिस ने 29 मार्च 2007 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 9 नवंबर 2009 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई हुई थी. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने इस मामले में 9 गवाहों का परीक्षण कराया था.