ट्रेन यात्री को रिजर्वेशन के लिए देना होगा अपना पूरा आवासीय पता और मोबाइल नंबर, यात्री बोले अच्छी पहल

धनबाद: कोविड 19 के मद्देनजर भारत सरकार ने रेल यात्रा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्री को अपना पूर्ण विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है. इस सम्बंध में धनबाद रेल मण्डल के सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडेय ने बताया यात्रियों को ट्रेनों का रिजर्वेशन कराते वक्त उन्हें जहां जाना है तथा जो उनका आवासीय पता है वह स्पष्ट रूप से भरना है साथ ही यात्री को अपना मोबाईल नम्बर भी अंकित करना है.  

रेलवे यात्री से सम्बंधित विवरण को तत्काल अपने सिस्टम में दर्ज कर लेगी. इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा की रेलवे को उस यात्री की पूरी पूरी जानकारी रहेगी. यात्री के साथ कितने लोग यात्रा कर रहे है तथा यात्री कहां के लिए यात्रा कर रहा है यह भी रेलवे की जानकारी में रहेगा. दुर्घटनाएं घटने पर या फिर अन्य किसी कारण से यात्री का अगर जब ब्यौरा तलाशने की जरूरत पड़ी तो रेलवे मिनटो में यात्री से जुडी जानकारी दे सकती है.  

त्यौहार के मद्देनजर स्पेशल ट्रेन चलाने के सम्बंध में उन्होंने कहा धनबाद रेल मण्डल ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हा जबकि इसमें सरकार का दिशा निर्देश अहम है. कोरोना काल में गृह मंत्रायल द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश लागु है. कई राज्य सरकारे अपने यहाँ ट्रेनों के परिचालन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है तो कही कुछ राज्यो में कई स्टेशनों पर कई ट्रेनों के स्टॉपेज की अनुमति नहीं है.

वर्तमान में उत्तर की तरफ दिल्ली, मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है. ऐसे में कोरोना के मद्देनजर जारी दिशा निर्देशो के तहत ही ट्रेनों का परिचालन होना है. सीनियर डीसीएम ने आगे बताया कोविड 19 महामारी के दरम्यान वर्तमान में यात्री भाड़े में मामूली बदलाव भी हुए है.