नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी. लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. बुधवार सुबह जस्टिस रमन्ना की कोर्ट में ये मामला गया. लेकिन उन्होंने इस केस को चीफ जस्टिस की कोर्ट में भेज दिया था. चिदंबरम की अर्जी में कुछ खामियों की वजह से उसमें सुधार किया गया और एक बार फिर जस्टिस रमन्ना की अदालत में उनके वकीलों ने दलील दी. लेकिन दूसरी बार भी जस्टिस रमन्ना ने सुनवाई से इनकार कर दिया. आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी थी. इसके कुछ घंटों के बाद मंगलवार रात सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर गई थी.