कोयला ब्लॉक घोटाला मामले में नवीन जिंदल को जमानत

नवीन जिंदल को पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएसपीएल कोयला घोटाला मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा मामले से जुड़े 14 और आरोपियों को भी जमानत दे दी है. झारखंड के अमरकोंडा कोयला ब्लॉक से जुड़े इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपियो को कोर्ट ने पेश होने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने पेशी के लिए सभी को समन जारी किया था.

नवीन जिंदल ने कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक और अर्जी कोर्ट में लगाई जिसमें कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी गई है. अपनी अर्जी में नवीन जिंदल ने कहा कि उन्हें 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान जाने की जरूरत है.

कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर करते हुए 5 दिन के लिए जापान जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है. पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट में जांच एजेंसी ने नवीन जिंदल और उनकी कंपनी जेएसपीएल को आरोपी बनाया है. इस केस में नवीन जिंदल और उनकी कंपनी पर आरोप है कि स्क्रीनिंग कमेटी को प्रभावित करने के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए का गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया.

स्क्रीनिंग कमेटी को ही यह तय करना था कि कॉल ब्लॉक का आवंटन किसे दिया जाए. ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए ही जेपीसीएल की तरफ से यह सब किया गया. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी ने भ्रष्टाचार की अलग-अलग धाराओं में इस केस को दर्ज किया है. कोल ब्लॉक से जुड़े कुछ और भ्रष्टाचार के मामलों में पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है, लेकिन इस मामले का ट्रायल अभी शुरू होना है.


Web Title : DELHI COURT JHARKHAND COAL BLOCK ALLOCATION CASE NAVEEN JINDAL 14 OTHERS GRANTED BAIL