आरुषि-हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपति की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सीबीआई की अपील मंजूर

नई दिल्ली : आरुषि-हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार को सबूतों के अभाव में रिहा कर चुका है.  इस रिहाई के खिलाफ सीबीआई ने अपील की है जिसे शीर्ष अदालत ने मंजूर कर लिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सबूतों को लेकर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी.
सीबीआई ने आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तलवार दंपति की रिहाई के फैसले को चुनौती दी है. इलाहबाद उच्च न्यायालय ने गत 12 अक्टूबर को तलवार दंपति को संदेह का लाभ देते हुए उनकी 14 वर्षीय बेटी और नौकर हेमराज की हत्या में बरी कर दिया था. दोनों की हत्या नोएडा के जलवायु विहार इलाके में 16 मई 2008 को की गई थी. इलाहबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत का 26 नवंबर 2013 को तलवार दंपति को उम्रकैद का फैसला सुनाने के फैसले को पलट दिया था और तलवार दंपति को रिहा करने के आदेश दिए थे.

Web Title : IN THE ARUSHI HEMRAJ MASSACRE, A COUPLE OF SWORDS MAY BE INCREASED, CBI APPEALS SANCTIONED