राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रेमिका को दी शादीशुदा मर्द के साथ जाने की इजाजत

सूत्रों से मिली खबरों अनुसर कोर्ट में एक शादीशुदा शख्स ने याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया था कि उसकी प्रेमिका को उसके अभिभावक ने बंधक बनाकर रखा है.

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मोइनुद्दीन अब्बासी ने कहा कि उसने 23 जुलाई 2018 को 

रूपल सोनी से शादी की है जिसका रिकॉर्ड अबू रोड स्थित विवाह पंजीकरण कार्यालय में मौजूद है. अब्बासी ने आरोप लगाया कि सोनी के परिवार ने उसे बंधक बनाकर रखा है.

इसके बाद बेंच ने पुलिस को महिला को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. 13 मार्च को जब सुनवाई में महिला को हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. कोर्ट को सूचित 

किया गया कि याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. इसके बावजूद, उसने सोनी के साथ अंतर धार्मिक विवाह किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि 

महिला को उदयपुर स्थित सरकारी आवास भेज दिया जाए.

सोमवार को सुनवाई के दौरान सोनी को दोबारा हाई कोर्ट में पेश किया गया.

बेंच ने कहा, हमने उसे उदयपुर के नारी निकेतन भेज दिया था ताकि उसे अपने भविष्य पर विचार करने का मौका मिल जाए. जब हाई कोर्ट ने महिला से पूछा कि तो उसने जोर देते हुए कहा कि वह याचिकार्ता के 

साथ अपना रिश्ता जारी रखने की इच्छुक है और वह यह कदम अपने जोखिम पर उठाने को तैयार है. महिला वयस्क, परिपक्व और तार्किक फैसले लेने में सक्षम है.

 हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए बोला मामले को देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि रूपल सोनी जहां रहना चाहें, रह सकती हैं. उदयपुर के नारी निकेतन पहुंचने तक उसे पूरी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी ताकि वह 

अपना सारा सामान ला सके.

  हाई कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो याचिकाकर्ता, उसकी प्रेमिका रुपल सोनी और उसके परिवार वाले मौजूद थे. रूपल का भाई भी कोर्ट रूम में मौजूद था 

Web Title : RAJASTHAN HIGH COURT ALLOWS WOMAN TO GO WITH A MARRIED MAN TPRA

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