राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- पुलिस स्टेशन में लगे कैमरों का डाटा दें, ये मौलिक अधिकार

देश में पुलिस स्टेशन की स्थिति को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की. अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सभी पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे का डाटा उपलब्ध कराएं.

बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिवों को ये निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि ये विषय काफी जरूरी है, क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल है.  

आपको बता दें कि बीते कुछ वक्त में देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस स्टेशन में कैदियों या अन्य लोगों के साथ बदसलूकी की गई है. इसमें पुलिस के द्वारा की जाने वाली मारपीट और टॉर्चर भी शामिल है.

अब इसी मसले को लेकर सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी दी है. इससे पहले भी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही एक आदेश में कहा था कि देश के सभी पुलिस थानों में नोटिस बोर्ड जरूर होना चाहिए जिसमें जरूरी जानकारी साझा किया जाना चाहिए.  

कुछ वक्त पहले ही चेन्नई में पुलिस कस्टडी में दो नागरिकों की मौत हो गई थी, इसके अलावा दरभंगा में भी हाल ही में पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत होने की बात सामने आई थी.

Web Title : SUPREME COURT DIRECTS STATES TO GIVE DATA OF CAMERAS IN POLICE STATIONS, THESE FUNDAMENTAL RIGHTS

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