असम में एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट दस तरह के दस्तावेजों को देगी मान्यता

नई दिल्ली : असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट रजिस्टर में जगह न पाने वाले लोगों के दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया 60 दिन तक चलेगी और पहचान के लिए कुल 10 तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकेगा. दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला द्वारा सीलबंद कवर दाखिल सुझाव और रिपोर्ट केंद्र सरकार को देने से इनकार कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि भले ही केंद्र सरकार इस मामले में रुचि रखती हो, लेकिन कोर्ट को चीजों को बैलेंस करना है. कोर्ट था कि सरकार ने जो 15 अतिरिक्त दस्तावेज की सूची दी है, उसमें से दस की दस्तावेजों को वेरीफिकेशन की इजाजत दी जा सकती है. क्योंकि, इन दस्तावेज का फर्जीवाडा करने की गुंजाइश कम है. सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल NRC में नाम शामिल करने के दावे पेश करने की तारीख को फिलहाल टाल दिया था.  

स्टेट क्वार्डीनेटर प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दावे पेश करने के साथ 15 अतिरिक्त दस्तावेज में से सिर्फ 10 की स्वीकार किए जाने का सुझाव दिया था.   स्टेट क्वार्डीनेटर प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दावे पेश करने के साथ 15 अतिरिक्त दस्तावेज में से सिर्फ 10 की स्वीकार किए जाने का सुझाव दिया था. इस पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षकारों से दो सप्ताह में जवाब मांगा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले में दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करे. केंद्र के जवाब के बाद ही कोर्ट इसे लेकर अपना आदेश जारी करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियों को दर्ज करने की तारीख को फिर आगे बढ़ाया था. कोर्ट बुधवार को तय करेगा कि आपत्तियों को कब से दर्ज कराया जाए. वहीं, AG के के वेणुगोपाल ने रिपोर्ट मांगी थी.  

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NRC ड्राफ्ट में शामिल लोगों की पुर्नजांच के लिए दस फीसदी लोगों का सैम्पल सर्वे होना चाहिए. कोर्ट ने सर्वे शुरू करने और उसके खत्म होने की समयसीमा पर राज्य संयोजक से रिपोर्ट मांगी थी. इसके अलावा कोर्ट ने फाइनल एनआरसी में शामिल होने के लिए दिए जाने वाले दावे और आपत्तियों में लीगेसी (पैत्रिकता) बदलने और अतिरिक्त दस्तावेज देने की छूट पर भी सवाल उठाते हुए रिपोर्ट मांगी थी. साथ ही कोर्ट ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए तय 30 अगस्त की तारीख को फिलहाल आगे के लिए टाल दी थी.  

Web Title : SUPREME COURT IN NRC CASE IN ASSAM RESHAPING TEN DOCUMENTS

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