समय पर दे खरीदारों को फ्लैट्स, नहीं तो होगी जेल,सुप्रीम कोर्ट की आम्रपाली को कड़ी चेतावनी।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स को समय पर खरीदारों को फ्लैट्स मुहैया नहीं कराने पर जेल भेजने की कड़ी चेतावनी दी है. कोर्ट ने कहा है कि अगर आम्रपाली बिल्डर्स वादे के मुताबिक समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा कर खरीदारों को फ्लैट्स नहीं देते हैं,तो हम इनको भेज देंगे जेल.


सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लेजर पार्क प्रोजेक्ट में 19 टावर पूरे करने के लिए निर्माण शुरू करने और उसे पूरा करने की इजाजत दी. साथ ही कोर्ट ने 1665 फ्लैट जल्द से जल्द तैयार करने को कहा.


खरीदारों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 13 डेवलपर्स से साझेदारी की अनुमति दी. सुनवाई में कोर्ट ने आम्रपाली को 7 मार्च तक इसके लिए अंडरटेकिंग दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि वो खुद इसकी निगरानी करेगा और 27 मार्च को सुनवाई करेगा.


इसके अलावा बाकी के प्रोजेक्ट्स पर 15 मार्च को सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि हम पर ना रेरा का कोई असर होगा और ना ही दिवालियापन कार्रवाई का कोई फर्क पड़ेगा. कोर्ट की कोशिश है कि लोगों को जल्द से जल्द फ्लैट मिल सके.


वहीं, आम्रपाली की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ब्यौरे में कहा गया है कि उसके 10 प्रोजेक्ट के 10,647 फ्लैटों में से 980 फ्लैट 3 से 6 महीने के बीच, 2085 फ्लैट 6 से 9 महीने के बीच, 3130 फ्लैट 9 से 12 महीने के बीच और 4452 फ्लैट 12 से 15 महीने के बीच तैयार होंगे. फ्लैट तैयार होने के बाद खरीदारों को कब्जा दिया जाएगा. पहले फेज में 19 टावरों का काम पूरा करने के लिए 87 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

Web Title : TIMELY, BUYERS WILL NOT BE FLAT, IF NOT, THE AMRAPALI OF THE SUPREME COURT IS HARD TO WARN.