पटना : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दोषी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों के खिलाफ सजा पर बहस मंगलवार को होगी. इससे पहले कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को यौन शोषण और सामूहित दुष्कर्म के कई मामलों में दोषी करार दिया था. जबकि एक आरोपित मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की सबूतों के अभाव में बरी किया गया था.
आपको बता दें कि मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत दोषियों को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा मिल सकती है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने फैसले को टालते हुए 20 जनवरी की तारीख तय की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
वहीं, सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ कर्मचारी भी गलत काम कर रहे थे. इसके साथ ही यह भी आरोप है कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी बच्चियों के साथ गलत काम में संलिप्त थे.
मामला सामने आने पर मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीला दवाएं देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था.