पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कुर्की वारंट

पलामू : मेदिनीनगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है. मरांडी के खिलाफ कुर्की वारंट 2011 के मामले में जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल 2011 को मेदिनीनगर में धारा 144 लागू किया गया था.  

29 अप्रैल 2011 को पूर्व मुख्यमंत्री सह झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने मेदिनीनगर के साहित्य समाज चौक पर अतिक्रमण से प्रभावित लोगों के साथ बैठक की थी. इस मामले में धारा 144 का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तत्कालीन अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) मुकुल पांडेय ने मरांडी के खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज कराया था. इस मामले में 8 फरवरी 2017 को पूर्व सीएम के खिलाफ अदालत ने गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया था. उसके बाद 30 जुलाई 2018 को कुर्की वारंट जारी किया गया था.

Web Title : WARRANT ISSUED AGAINST FORMER CHIEF MINISTER BABULAL MARANDI

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