अभिषेक बनर्जी नहीं हुए कोर्ट में पेश, चुनावी नामांकन में दी थी गलत जानकारी

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश नहीं हों सके. उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि संसद सत्र चलने की वजह से वे पेश नहीं सके हैं, ऐसे में कोई और तारीख दी जाए.  

दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने अब 13 अगस्त को अभिषेक बनर्जी को पेश होने को कहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 2014 के लोकसभा चुनाव के समय दाखिल किए गए नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में समन जारी किया था.   

दरअसल, अभिषेक बनर्जी पर गलत जानकारी का आरोप लगाते हुए शिकायत दायर की गई थी. अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 25 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था. अधिवक्ता नीरज की तरफ से अदालत में बनर्जी के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी.

शिकायत में कहा गया था कि अभिषेक बनर्जी ने अपने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दिया था, उसमें एमबीए तक पढ़ाई करने का दावा किया है. वहीं, शिकायत के मुताबिक यह दावा गलत है और डिग्री फर्जी है. शिकायत में कहा गया है कि जनता को धोखा देने के लिए अभिषेक बनर्जी ने खुद को ज्यादा पढ़ा-लिखा बताया है.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह जनता पर प्रभाव डालने के लिए किया गया है. अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया. अदालत ने कहा शिकायत सुनने के लिए पर्याप्त सामग्री है.

Web Title : ABHISHEK BANNERJEE NOT APPEARED IN COURT FOR MISINFORMATION IN ELECTORAL NOMINATION

Post Tags: