अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की बड़ी जीत, आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर लगाई रोक

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. आईसीजे ने कहा है कि पाकिस्तान जाधव पर दिए अपने फैसले पर विचार करे. आईसीजे ने कहा कि कुलभूषण पर मुकदमे की प्रक्रिया पर फिर से विचार हो. आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया. पाकिस्तान ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया. आईसीजे ने यह भी कहा कि जाधव को राजनीतिक मदद दी जानी चाहिए.  

बता दें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत जासूसी के आरोप में जाधव को फांसी की सजा सुना चुकी है, जिसे भारत ने बेबुनियाद बताया है. भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव का पाकिस्तानी एजेंसियों ने तीन मार्च 2016 को ईरान से अपहरण कर लिया था जहां वह अपने व्यापार के सिलसिले में गए थे.

भारत ने आईसीजे से पाकिस्तान सरकार को सैन्य अदालत का आदेश रद्द करने का निर्देश देने की मांग करने और ऐसा न किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते के अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण आईसीजे द्वारा उस आदेश को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की.

Web Title : ICJ PRONOUNCES VERDICT IN KULBHUSHAN JADHAV CASE BIG VICTORY FOR INDIA

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