दुष्कर्म मामले में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हुई चार बार फांसी की सजा

पाकिस्तान के पंजाब में सात साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दिल दहला देने वाले केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले को बेहद संगीन माना और कहा कि बलात्कारी को चार बार मौत की सजा मिलनी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में दो माह के भीतर ही फैसला सुना दिया.

कसूर शहर की इस घटना पर पूरे पाकिस्तान में गुस्से का ज्वार फूटा था. मासूम बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में बच्ची के पड़ोसी इमरान अली को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने 24 साल के दोषी को फांसी की सजा देने का फैसला सुना दिया.

इस मामले से पाकिस्तान के लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया था. इसे पाकिस्तान की निर्भया जैसी घटना कहा जाने लगा. पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में भी इस घटना की निंदा की गई.

फांसी की सजा के अलावा 25 साल जेल की सजा भी सुनाई गई है. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें कि पांच जनवरी को बच्ची लापता हो गई थी. उसके माता-पिता सऊदी अरब गए हुए थे और वह अपनी एक रिश्तेदार के साथ रह रही थी. इसके बाद 9 जनवरी को शाहबाज खान रोड के पास कचरे के एक ढेर से उसका शव बरामद किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी.


Web Title : LARGE VERDICT OF LAHORE HIGH COURT IN MISDEMEANOUR CASE, HUI SENTENCED TO HANG FOUR TIMES