होम क्वेरंटाईन का पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज

बालाघाट. कोरोना महामारी संकट के दौरान होम क्वेरंटाईन का पालन नहीं करने पर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत थाने में एफआईआर दर्ज की है.

नगर के दिनदयाल पुरम निवासी प्रशांतसिंह पिता कृष्णबाबु सोनी, लॉक डाउन के बाद महाराष्ट्र राज्य के रेड जोन पूणे से बालाघाट आया था. जिसे कलेक्टर दीपक आर्य के आदेश पर 14 दिन होम क्वारेंटाईन रहने कहा गया था, लेकिन आरोपी होम क्वारेंटाईन का पालन नहीं कर बिना मॉस्क घूम रहा था. जिसकी शिकायत मिलने के बाद नपा के वार्ड प्रभारी राजेन्द्र साव द्वारा इसका पंचनामा बनाकर कोतवाली मंे मामला दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया था. जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रशांतसिंह सोनी के खिलाफ महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा लॉक डाउन के उल्लंघन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51(बी) 188,269,270 भादवि. और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है. मामले की विवेचना प्रधान आरक्षक रवनसिंह उईके कर रहे है.


Web Title : FIR LODGED FOR NOT COMPLYING WITH HOME QUARANTINE