एकतरफा प्यार में लड़की की हत्या करने के मामले में युवक को उम्रकैद, पिता ने कहा दिलाएंगे फांसी

धनबाद : धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेंत्र मेँ एक तरफा प्यार मेँ  नाबालिग को निर्मम तरीके से हत्या करने कें मामले मेँ आज धनबाद मेँ एडीजे तृतीय राजीव कुमार सिन्हा कि अदालत ने उम्र कैद कि सजा सुनाई हैं.   

बता दे कि 29 सितंबर 2017 को आधी  रात में सजायाफ्ता सुलेख ने घर मेँ घुसकर नाबालिग की पहले हाथ कि नस काट दी उसके बाद उसे  कुल्हाड़ी से कई हिस्सों मेँ काट दिया था. घटना को अंजाम देने कें बाद जब आरोपी भागने कें फिराक मेँ था तभी घरवाले और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलीस को सौपा था.

इस घटना के लगभग डेढ़ साल बाद न्यायलय ने उम्र कैद कि सजा सुनाई हैं.  वही पीड़ित के पिता ब्रह्मदेव कुमार तिवारी ने बताया कि वह इस न्याय से संतुष्ट नही है वो अपील में जाएंगे और अपराधी को फांसी दिलाने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी. उ
न्होंने कहा जिस तरह से अपराधी सुलेख ने घटना को अंजाम दिया ये समाज के लिए घृणित काम है. अपराधी सेलेख घटना के पहले भी हमारी बेटी को छेड़छाड़ करता था जिसको लेकर पोस्को एक्ट के मामले हमलोगों ने केस दर्ज कराया उसके बाद अपराधी 30 सितंबर की रात को घर मे घुस कर हमारी बेटी का हाथ का नस काट दिया उससे भी संतुष्टि नही मिली तो भजली से टुकड़े टुकड़े कर दिया और हमारे बेटे को भी भजली से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया था.  

ये घटना समाज के लिए शर्मनाक घटना ऐसे घटना के लिए अपराधी को फांसी होनी ही चाहिए और हम ऐसे अपराधी को फांसी दिला कर ही रहेंगे तभी हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी