बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने नाबालिग बालिका से घर में घुसकर छेड़छाड़ मामले में आरोपी बनाये गये युवक लांजी थाना अंतर्गत खजरी निवासी निशांत उर्फ मोनु पिता दिलीप लाडेकर को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 9 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी के. एल. वर्मा और सहयोगी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने पैरवी की थी.

26 अप्रैल 2018 को दोपहर 1 बजे नाबालिग बालिका घर में अकेली थी और सो रही थी. इस दौरान आरोपी लांजी थाना अंतर्गत खजरी निवासी निशांत उर्फ मोनु लाडेकर घर में घुसा और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया. जिससे डरकर बालिका द्वारा शोर मचाने के बाद जब परिजन दौड़े तो आरोपी भाग गया. जिसके बाद बालिका ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. बेटी के साथ इस तरह की घटना से आक्रोशित परिजन बेटी के साथ लांजी थाना पहुंचे और वहां आरोपी निशांत उर्फ मोनु के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिसमें लांजी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 452, 354 एवं पॉस्को एक्ट की धारा 7/8 के तहत अपराध पंजीबद्व कर जांच में लिया था. जिसमें मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें चल रही सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 452 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 354 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3 हजार रूपये एवं पॉस्को एक्ट की धारा 7/8 में 36 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3 हजा रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  


Web Title : 3 YEARS IMPRISONMENT TO ACCUSED OF MOLESTING GIRL CHILD