अवैध रूप से रासायनिक खाद संग्रहण मामले में दिघोरी के संतोष मड़ामे एवं मोहन सुलाखे पर अपराध दर्ज

बालाघाट. लांजी तहसील के ग्राम दिघोरी के निवासी संतोष मड़ामे एवं मोहन सुलाखे द्वारा अवैध रूप से रासायनिक खाद का भंडारण एवं विक्रय करने पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर इन दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध लांजी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

उप संचालक कृषि राजेश खोब्रागड़े ने बताया कि 29 जुलाई को खुदीराम सनोडिया, अनुविभागीय कृषि अधिकारी लांजी, विरेन्द्र काकोडिया, कृषि विकास अधिकारी (उर्वरक निरीक्षक), संजय उके प्रभारी वरिष्ठी कृषि विकास अधिकारी एवं अमित नारनौरे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम-दिघोरी, लांजी का औचक्क निरीक्षण किया गया. जिसमें संतोष मडामे पिता श्री प्रेमलाल मडामे के मकान में एन. पी. के. 12ः32ः16 आर्गेनिक फर्टिलाईजर जी. पी. एग्रो लाईफ राजकोट गुजरात की 47 बोरी मात्रा 23. 50 क्विंटल का अवैध भंडारण करना पाया गया तथा पूछताछ करने पर संतोष मडामे द्वारा बताया गया कि उक्त उर्वरक ग्राम के मोहन सुलाखे पिता मंगलदास सुलाखे द्वारा विक्रय करने रखा गया है. इस पर मोहन सुलाखे से उर्वरक के क्रय-विक्रय एवं भंडारण से संबंधित दस्तावेज मांगे गये तो दस्तावेज नहीं होना बताया गया एवं उक्त रासायनिक खाद का लेखा जोखा भी उपलब्धं नहीं कराया गया.

जिससे संतोष मडामे पिता प्रेमलाल मडामे एवं श्री मोहन सुलाखे पिता श्री मंगलदास सुलाखे के पास उक्त रासायनिक खाद का पंजीयन प्रमाण पत्र के बिना उर्वरक का व्यापार किया जाना पाया गया है, जिस पर उर्वरक निरीक्षक विरेन्द्र काकोडिया, कृषि विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुवत प्रतिवेदन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 एवं 7, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-7 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 (धारा-420) के तहत थाना-लांजी में  संतोष मडामे पिता प्रेमलाल मडामे एवं मोहन सुलाखे पिता मंगलदास सुलाखे, के विरूद्ध एफ. आई. आर. दर्ज की गई है. साथ ही अवैध भण्डारण में प्राप्त एन. पी. के. 12ः32ः16 आर्गेनिक फर्टिलाईजर की 47 बोरी मात्रा को समिति प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति, पालडोंगरी (लांजी) को सुपूर्द कर सुरक्षित रखे जाने के लिए निर्देशित किया गया है.

इस कार्यवाही में उप संचालक कृषि द्वारा किसानों को जानकारी दी गई कि किसान भाई दुकानों से मानक खाद ही खरीदे जिसके पक्का बिल अवश्य लेवे और अधिक दर में यदि कोई विक्रता खाद बेचता है तो कृषि विभाग में शिकायत कर सकते है. निजी खाद विक्रेताओं से भी अनूरोध है कि मानक खाद, अनुमति प्राप्त खाद का ही वितरण, निर्धारित दर पर ही किसानों को बिक्री करे. गड़बडी की शिकायत मिलने या देखे जाने पर आगे भी विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी.


Web Title : CASE REGISTERED AGAINST SANTOSH MADME AND MOHAN SULAKHE OF DIGHORI IN ILLEGAL CHEMICAL FERTILIZER COLLECTION CASE