डोंगरमाली में रूकवाया गया बाल विवाह

बालाघाट. वारासिवनी तहसील के ग्राम डोंगरमाली में नाबालिंग बालिका का विवाह रूकवाया गया है. ग्राम डोंगरमाली के निवासी की पुत्री का विवाह 13 अप्रैल को पंकज मोटू के साथ होना तय हुआ था. ग्रामीणों द्वारा महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी वारासिवनी को सूचित किया गया कि बालिका नाबालिक है और उसका बाल विवाह कराया जा रहा है. इस पर परियोजना अधिकारी पीयूष बोपचे ने रामपायली थाने के एएसआई दादाम पटले, महिला आरक्षक श्रीमती भागवता वरकड़े, ग्राम के सचिव नरेन्द्र ठाकरे, ग्राम प्रधान आलोक बिसेन, पटवारी दीपक कुमार रहांगडाले, ग्राम कोटवार एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ज्योति क्षीरसागर के साथ 12 अप्रैल को डोंगरमाली में बालिका के घर पहुंचे और पूरे प्रकरण की जांच की गई. जांच में बालिका की जन्म तिथि 28 जुलाई 2004 की पाई गई. जिसके अनुसार उसकी वर्तमान आयु 16 वर्ष 09 माह की है. इस पर बालिका के पिता एवं उसके परिजनों को समझाया गया कि 18 वर्ष की आयु के पहले बालिका का विवाह कराना कानूनन अपराध है और उन्हें जेल की सजा हो सकती है. अधिकारियों की समझाईश के बाद बालिका परिजन इस बात पर तैयार हो गये कि वे 13 अप्रैल को हिमांशु का विवाह नहीं करेंगें और उसके 18 वर्ष की होने पर ही विवाह करेंगें.


Web Title : CHILD MARRIAGE STOPPED IN DONGARMALI