छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के नाबालिग के साथ छेड़छाड़ मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने आरोपी खैरलांजी थाना अंतर्गत लावनी निवासी रवि कुमार बोपचे पिता गोमाजी बोपचे को धारा- 354 भादवि. के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं दो सौ रूपये अर्थदंड, धारा- 352 भादवि. के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं तीन सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर 2020 की दोपहर के लगभग 1 बजे पीड़िता छोटी बहन के साथ हवन कार्यक्रम में जा रही थी. इस दौरान अभियुक्त ने पीछे से आकर उसके बाल एवं हाथ पकड़कर खींचते हुये अपने घर ले जाकर पलंग में पटक दिया और बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा. जब वह चिल्लाने लगी तो वह उसका गला दबाकर कहा कि चिल्लायेगी तो उसे जान से खत्म कर देगा. इसी दौरान उसकी छोटी चचेरी बहन ने बड़ी मम्मी को बुलाकर लाई तो, जिसे देखकर वह उन्हें धक्का देकर घर से बाहर कर दिया और मोटर साइकिल से भाग गया. जिसकी रिपोर्ट थाना खैरलांजीे में की गई. थी. जिसमें पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना उपरंात पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमंे माननीय न्यायालय में चल रहे विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : IMPRISONMENT FOR MOLESTATION ACCUSED