सोलर लाईट के गबन की राशि जमा नहीं वाले लहंगाकन्हार सरपंच, सचिव भेजे गये जेल

बालाघाट. जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जनपद पंचायत बैहर की ग्राम पंचायत लंहगाकन्हार के सरपंच एवं सचिव को अधिक से अधिक 30 दिनों के लिए या वसूली योग्य राशि जमा करने तक जेल में बंद रखने के आदेश दिये है.

ग्राम पंचायत लंहगाकन्हार के सरपंच हिरलूसिंह धुर्वे एवं सचिव चंदन सिंह धुर्वे द्वारा 14 वें वित्त आयोग की राशि से सोलर लाईट क्रय करने में भारी अनियमितता की गई थी. जिस पर 06 जुलाई 2017 को सरपंच एवं सचिव को सोलर लाईट में व्यय राशि 03 लाख 50 हजार रुपये में से आधी राशि एक लाख 75 हजार रुपये का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर जमा करने एवं ड्राफ्ट की पावती जमा करने कहा गया था. लेकिन सरपंच एवं सचिव द्वारा यह राशि जमा नहीं की गई है. इस पर पंचायत राज अधिनियम की धारा-92 के तहत विहित प्राधीकारी अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह के आदेश पर सरपंच एवं सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिला जेल बालाघाट की अभिरक्षा में सौप दिया गया है. जेल अधिकारी से कहा गया है कि वे इन दोनों सरपंच एवं सचिव को अधिक से अधिक 30 दिनों तक या वसूली की एक लाख 75 हजार रुपये की राशि जमा करने तक सिविल जेल में बंद रखें.

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिन सरपंच एवं सचिवों से राशि की वसूली की जाना है, उन्हें चेतावनी दी है कि वे वसूली की राशि शीघ्र जमा करा दें. अन्यथा उन्हें जेल में बंद रखने की कार्यवाही की जायेगी.  

Web Title : LAHANGAKANHAR SARPANCH, SECRETARY SENT TO JAIL FOR NON DEPOSIT OF SOLAR LIGHT EMBEZZLEMENT