महुआ शराब बनाने वाले पिता, पुत्र को कारावास

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने आबकारी वृत्त कटंगी के अवैध महुआ शराब बनाने के मामले में आरोपी तिरोड़ी थाना अंतर्गत बोनकट्टा निवासी पिता 54 वर्षीय प्रेम उर्फ प्रेमलाल उर्फ पीरम पिता जीवनलाल नेवारे और उसके पुत्र 27 वर्षीय मुकेश पिता प्रेमलाल नेवारे को म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 की उपधारा 2 के तहत दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000-25000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि 22 मार्च 2017 को आबकारी वृत्त कटंगी के उपनिरीक्षक राजेश सिंघल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बोनकट्टा सादाबोड़ी के मध्य स्थित नाले पर प्रेम नेवारे एवं उसका पुत्र मुकेश नेवारे अवैध रूप से हाथभट्टी मदिरा बना रहे है. जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब बरामद की थी.  

जहां से आबकारी टीम ने घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को पकड़ा था. जिनके पास दो रबर ट्यूब मिली, जिसमें कच्ची महुआ शराब थी. वहीं मौके पर दो कर्ची मिली थी. जिसमें एक महुआ लाहन गर्म हो रहा था. दूसरी में महुआ निर्मित शराब की गंध आ रही थी. दोनों व्यक्तियों को पकड़कर नाम पता पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम प्रेम नेवारे एवं मुकेश नेवारे बताया था. जहां से टीम ने एक बड़ी खाली कर्ची, दो प्लास्टिक के 10-10 ली. खाली डिब्बे, कागजातों का बैग, यंत्र-उपकरण बरामद किये थे. मौके पर आवश्यक पंचनामा तैयार कर जप्ती की कार्यवाही की गई. जिसमें आरोपियों के खिलाफ 34(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया. जिसमें विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था. जिसमें विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते दो वर्ष की कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : MAHUA LIQUOR MAKER FATHER, SON JAILED