लापरवाह चालक को कारावास, वाहन मालिक को न्यायालय उठने तक की सजा

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र किरनापुर के मामले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक किरनापुर थाना अंतर्गत देवगांव निवासी 43 वर्षीय दिलीप पिता छन्नूलाल नागफासे को बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कटारे की अदालत ने दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 85 सौ रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. वहीं वाहन मालिक 48 वर्षीय गोंदिया जिले के काटी कासा निवासी दिनेश पिता लिक्खे जामरे को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 एवं 146/196 में न्यायालय उठने तक की सजा और 7 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में  अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि, 05 नवंबर 2020 को फरियादी एवं उसके पिता बाबूलाल खंगारे, घिसर्री नदी पर मछली मारने का जाल डालकर शाम करीबन 07. 00 बजे पुल से वापस पैदल अपने घर मंगोलीकला आ रहे थे. पुलिया के पास गांव का दिलीप भी उनके साथ आ रहा था. वह सामने चल रहा था, उसके पिता एवं दिलीप गुर्जर पीछे पैदल आ रहे थे. जब वे लोग घिसर्री नदी के पुलिया के बीच में पहुंचे तो बालाघाट तरफ से मोटरसायकल क्रमांक एम. एच. 35-एक्स/3217 का चालक दिलीप नागफासे अपनी मोटरसायकल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये आया और उसके पिता को पीछे से ठोस मार दिया और मोटरसायकल सहित दूर तक घसीटते ले गया. जिस कारण मोटरसायकल चालक स्वयं, उसके पीछे बैठा छन्नु और उसके पिता गिर गये और उन्हें चोटें आईं. उसके पिता को सिर में पीछे चोट लगी एवं मुंह एवं नाक से खून निकलने लगा. उसके बाद 108 एम्बुलेंस से उसके पिता को किरनापुर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टर ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया. जिसकी सूचना पुलिस थाना किरनापुर को दी गई. किरनापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया और विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रकरण में सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  


Web Title : NEGLIGENT DRIVER JAILED, VEHICLE OWNER SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT