प्राथमिक शिक्षक पर अतिथि शिक्षक और महिला रसोईयो से अभद्रता का आरोप, कलेक्टर ने किया निलंबित

बालाघाट. कलेक्टर मृणाल मीणा ने शैक्षणिक कार्यो में लापरवाही बरतने पर एक प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए है.  शासकीय प्राथमिक शाला भसदेवाटोला संकुल शाउमावि भरवेली में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक सुरेन्द्र रंगारे के विरुद्ध गत जनसुनवाई में ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी. जिसमे बताया गया कि शिक्षक सुरेंद्र रंगारे द्वारा शैक्षणिक गतिविधियां समय सारणी अनुसार नहीं की जाती है. वहीं नियमित रूप से उपस्थिति में अनियमितता, अपने अधिनस्थ अतिथि शिक्षिका के सात अभद्रता तथा महिला रसोईयां से भी अभद्र व्यवहार किया जाता है. शैक्षणिक कार्यो में इस प्रकार की अनुशासनहीनता एवं शासकीय कार्य में लापरवाही बरती जाने के फलस्वरूप कलेक्टर मीणा ने प्राथमिक शिक्षक सुरेंद्र रंगारे के विरुद्ध मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (1) (2) (3) का उल्लंघन एवं नियम विरुद्ध आचरण के लिए मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 में निहित प्रावधान के विपरीत अनुशासनहीनता एवं अशोभनीय व्यवहार के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानकर तत्काल प्रभाव से निलंबित के आदेश जारी किए है.


Web Title : PRIMARY TEACHER SUSPENDED FOR MISBEHAVING WITH GUEST TEACHER AND WOMAN COOKS