राईस मिल संचालक को अवैध निर्माण, बालश्रम और प्राणांतक दुर्घटना घटित कराने के मामले में सजा

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने उकवा के लक्ष्मी राईस मिल संचालक 41 वर्षीय मुकेश पिता स्व. अमरनाथ अग्रवाल को अवैध निर्माण, बालश्रम एवं प्राणांतक दुर्घटना घटित करने के मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 45 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने पैरवी की थ्ीा.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि उकवा स्थित लक्ष्मी राईस मिल के संचालक मुकेश अग्रवाल की राईस मिल में धान से चावल बनाने का काम किया जाता है. कारखाना निरीक्षक द्वारा 8 अक्टूबर एवं 30 अक्टूबर को राईस मिल का निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान राईस मिल में कारखाना अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन करना पाया गया. जो बिना वैद्य लायसेंस के संचालित हो रहा था, वहीं राईस मिल संचालक द्वारा 07 माह पूर्व 9 ईंच दीवाल बनाई थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17 फिट एवं लंबाई 100 फिट थी. जिसमें कारखाना अधिनियम के तहत उचित मापदंडों का पालन नहीं किया गया था. जिससे दीवाल भुसे का भार सहन नहीं कर सकी और प्राणांतक दुर्घटना हुई. यही नहीं बल्कि राईस मिल में  14 वर्ष से कम आयु के दो बालक घटनास्थल में कार्य करते पाये गये थे. जो बालश्रम की श्रेणी में आता था. वहीं राईस मिल संचालक द्वारा दीवाल गिरने की सूचना विशेष वाहक या तार द्वारा मुख्य निरीक्षक को भी नहीं दी गई थी. यही नहीं बल्कि राईस मिल का नक्शा भी मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नहीं कराया गया था. इन सब खामियांे के पाये जाने पर कारखाना निरीक्षक द्वारा राईस मिल संचालक मुकेश अग्रवाल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया किया गया था. जिसका परिवाद कारखाना निरीक्षक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें विचारण चल रहा था.

विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी मुकेश पिता स्व. अमरनाथ अग्रवाल को दोषी पाते हुए धारा 92 कारखाना अधिनियम 1948 में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 92 काराखाना अधिनियम 1948 के परन्तुक के तहत एक वर्ष सश्रम एवं 25 हजार रूपये का अर्थदंड तथा धारा 92 काराखाना अधिनियम 1948 में एक वर्ष सश्रम एवं 10 हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.

मृतिका पर हत्या और पति एवं जेठानी पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज


Web Title : RICE MILL OPERATOR SENTENCED FOR ILLEGAL CONSTRUCTION, CHILD LABOUR AND DEATH TOLL