एनडीपीएस एक्ट में दोषी दो आरोपियों को 5 वर्ष का कारावास, 60 हजार जुर्माना

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तीन आरोपियों में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष के कारावास और 30-30 हजार रूपये के अर्थदंड संे दंडित करने का आदेश दिया है. जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है. एनडीपीएस एक्ट के इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन अधि. अभिजीत बापट ने पैरवी की थी.

9 मार्च 2016 को नवेगांव थाना के सामने पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इस दौरान गोंदिया की ओर से आ रही मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 50-3084 को रोका. जिसमें बैठा व्यक्ति हाथ में पकड़े सामान को छिपा रहा था. जिस पर संदेह होने पर पुलिस ने जब तलाशी ली तो दोनो के पास से मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से ले जाते हुए बरामद किया. जिसमें नवेगांव पुलिस ने बालाघाट के मरारी मोहल्ला निवासी 39 वर्षीय मनोज पिता लक्ष्मीप्रसाद सोनी और महाराष्ट्र गोंदिया अंतर्गत जोगलेकर वार्ड गोंविदपुरा निवासी 52 वर्षीय गजानंद राव देशमुख पिता सीताराम के खिलाफ धारा 8 सहपठित धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया. जिनके पास से बरामद मोटर सायकिल का पता करने पर यह बालाघाट नगरीय क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16 निवासी 42 वर्षीय समसुल मलिक पिता असगर मलिक की निकली. जिसके खिलाफ भी पुलिस ने सहयोगी के रूप में अपराध दर्ज किया था.

इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. जिसमें एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी. इस दौरान लोक अभियोजक की जिरह से सहमत होकर बालाघाट न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज 23 अप्रैल को दिये गये फैसले में आरोपी मनोज सोनी और गजानंदराव देशमुख को धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख)2(बी)/25 के तहत दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के कारावास और 30-30 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : TWO CONVICTS SENTENCED TO 5 YEARS IMPRISONMENT, 60 THOUSAND IN NDPS ACT