असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को भी मिलेगी राशन पात्रता पर्ची

बालाघाट. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत नवीन प्राथमिकता श्रेणी जोड़ी गई है. खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है कि श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना एवं ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक तथा संबल योजना एवं ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक को पात्रता पर्ची दिया जाना सुनिश्चित करना है.  

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने शनिवार को सभी नगरीय निकायों और जनपद सीईओ के साथ समीक्षा की. खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट जिले में ई-श्रम पोर्टल और संबल योजना में पंजीकृत ऐसे 72869 हजार पात्र नागरिको की सूची प्राप्त हुई है. कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी सीएमओ और सीईओ से कहा कि योग्य तथा पात्र व्यक्तियों को पर्ची प्रदान करना है. इसके लिए 10 अगस्त तक पूरा डेटा क्लीयर कर सूची प्रदान करें. सीएमओ और सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त सूची में से 20 हजार से अधिक पात्र लोगों को पूर्व से ही राशन प्राप्त हो रहा है. इसके लिए निकायों और ग्रामीणों क्षेत्रों में सर्वे किया गया है.

वर्तमान में जोड़ी गयी श्रेणी के अंतर्गत अब राज्य सरकार के निर्देश में ऐसे परिवार जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र, राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक, स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी, कर्मचारी हो तो उन्हें छोड़कर शेष सभी श्रमिकों को योजनांतर्गत लाभांवित किया जाना है. इसकी पुष्टि के लिए पात्रता पर्ची वितरण के दौरान आवेदक से घोषणा-पत्र प्राप्त कर ली जाएगी. बैठक में जिला पंचायत सीईओ, श्रम पदाधिकारी दामिनी सिंह उपस्थित थे.  


Web Title : UNORGANIZED AND MIGRANT WORKERS WILL ALSO GET RATION ELIGIBILITY SLIPS