पत्नी से मारपीट करने वाले पति को कारावास

बालाघाट. बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसुदन जंघेल की अदालत ने बिरसा थाना के मारपीट मामले में सुनवाई करते हुए बिरसा थाना अंतर्गत पीपरटोला निवासी आरोपी पति 34 वर्षीय राजेश ठाकरे पिता तुलाराम ठाकरे को दोषी पाते हुए 6 माह के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश जारी किया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाबसिंह राजपूत ने पैरवी की.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि फरियादी तीजनबाई का पति आरोपी राजेश ठाकरे, घरेलु बातों को लेकर, शराब के नशे में अक्सर मारपीट किया करता था. जिसकी जानकारी पीड़िता तीजनबाई ने अपने पिता और मौसाजी सीताराम पटेल को बताई और 3 जून को फरियादी ने पिता एवं मौसा को पीपरटोला बुलाया था, जब वह पहुंचे तो पति नहीं आया. 4 जून को 11 बजे फरियादी अपने देवर रवि और काका ससुर कोमल, जीतु ठाकरे को बतायाकर अपने मायके ग्राम चनई जाने के लिए अपने पिता एवं मौसा के साथ मोटर सायकिल से रवाना हुई. जब फरियादी अपने परिजनो के साथ कैंडाटोला चौराहा के पास पहुंची तो आरोपी राजेश ने मोटर सायकिल को रोककर बोला कि मायके नहीं जायेगी. जब पीड़िता ने बोला की वह मायके जायेंगी तो आवेश मंे आकर आरोपी पति ने लोहे की कुल्हाड़ी की मुदाई से फरियादी तीजनबाई के सिर पर पीछे से मार दिया. जब मामले में फरियादी के पिता ने बीच-बचाव तो किया तो आरोपी राजेश ने उनके साथ भी मारपीट की.  

जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 341,324 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया था. मामले में विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया. जिसमें चल रही सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी राजेश को दोषी पाते हुए 6 माह के सश्रम कारावास और 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : WIFE BEATEN TO DEATH BY HUSBAND IMPRISONED