वन्यप्राणी जंगली सुकर शिकार करने वाले आरोपी गये जेल

बालाघाट. बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसुदन जंघेल की अदालत ने वन अपराध मामले में आरोपी मलाजखंड थाना अंतर्गत भीमलाट निवासी 45 वर्षीय कमलसिंह पिता अतरसिंह और 28 वर्षीय भूपेन्द्र पिता सुरहेरसिंह गौंड की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिये है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजना अधिकारी पंजाबसिंह ने पैरवी की थी.  

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि समनापुर बफर जोन में जंगली सुकर के शिकार की सूचना समनापुर वनरक्षक को मुखबिर से मिली थी. जिसके बाद उसने यह जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन अधिकारी समनापुर बफर जोन के बीट कक्ष क्रमांक 1082 अंतर्गत राजस्व क्षेत्र में कुछ लोग दिखाई दिये. जहां उन्होंने पता चला कि आरोपी कमलसिंह और भूपेन्द्र जंगली सुकर का मांस पका रहे है. जिसके बाद वन अधिकारी और वनकर्मियों ने दबिश देकर दोनो के पास से 16 किलो 400 ग्राम जंगली सुकर का कच्चा मांस और एक किलो पका मांस सहित सुकर के एक नग खुर और तार को बरामद किया. जिसे आरोपियों ने जंगली सुकर का शिकार किया था.

इस मामले में वनविभाग की टीम ने आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9,39,51,52 के तहत मामला कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया. जिसमें आरोपियों की ओर से जमानत आवेदन पत्र न्यायालय में पेश कर जमानत पर छोड़े जाने की गुहार लगाई गई थी. जिसमें अभियोजन की आपत्ति  पर माननीय न्यायालय ने जमानत निरस्त कर आरोपियों को आगामी सुनवाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है.  

Web Title : WILDLIFE ACCUSED OF POACHING WILD SUKKAR JAILED