आरोपी को कारावास और अर्थदंड

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली के मामले में छेड़छाड़ के आरोपी खैरी निवासी सुनील पिता डोंडुलाल राउत को बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दयाल सिंह सूर्यवंशी की अदालत धारा 354 भादवि. के 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदंड, धारा 354(डी) भादवि. में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  सुश्री सरिता ठाकुर ने पैरवी की थी.

घटना 14 सितंबर 2017 को पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 अगस्त 2017 को गांव की कुछ महिलाओं के साथ काम करने बालाघाट की ओर पैदल जा रही थी. तब आरोपी सुनील, उसका पीछा करते हुए आया और गलत ईशारा करते हुए सीटी बजाया. वहीं भटेरा चौकी नाका के पास जब वह पीछे चल रही थी तो उसका हाथ पकड़कर, साथ में चलने को बोला. जिसके बाद शोर मचाने पर वह, वहां से भाग गया. जिसे आरोपी सुनील, वर्ष 2015 से उसे परेशान कर रहा था. उसके साथ छेड़छाड़ करते आ रहा था. कभी बोदा, भरवेली, धपेरा जाते सम अश्लील हरकत कर परेशान करता था. उसने अपने पति एवं सास को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पीड़िता द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी. जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लेकर मामले के अनुसंधान उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : IMPRISONMENT AND FINE TO THE ACCUSED