बाहुबली रामधीर सिंह को होई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

धनबादविनोद सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता बाहुबली रामधीर सिंह को होई कोर्ट रांची से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. इस समय सिंह सेंट्रल जेल होटवार, रांची में सजा काट रहे हैं.

कतरास बाजार में 1998 में कोयला कारोबारी विनोद सिंह को गोलियों से भून दिया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद कोर्ट ने 18 अप्रैल 2015 को यूपी के बलिया जिला परिषद अध्यक्ष रामधीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हांलाकि कोर्ट जब फैसला सुना रहा था रामधीर सिंह उपस्थित नहीं थे.

22 महीने बाद उन्होंने 20 फरवरी 2017 को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था. बाद में उन्हें धनबाद से होटवार जेल में शिफ्ट कर दिया गया. इसी मामले में जमानत के लिए रामधीर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो बुधवार को खारिज कर दी गई.

जमानत याचिका खारिज होना रामधीर के लिए बड़ा झटका है. उनके भतीजे झरिया के विधायक संजीव सिंह पिछले दो साल से ज्यादा समय से नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद हैं. जबकि रामधीर के पुत्र शशि सिंह भी कोल किंग सुरेश सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद करीब 8 साल से फरार हैं.

चर्चा है कि रामधीर ने बड़ी उम्मीद के साथ हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. वह जमानत पर बाहर आकर बेटे शशि और भतीजे संजीव सिंह की कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं.