सरकार ने सिख समुदाय के विदेशी नागरिकों से जुड़ी रिव्यू लिस्ट की समीक्षा की


 नई दिल्ली: भारत सरकार ने सिख समुदाय से जुड़े 314 विदेशी नागरिकों की प्रतिकूल सूची की समीक्षा की है. यह समीक्षा एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है और एक नियमित अभ्यास का एक हिस्सा है. इस तरह की समीक्षा से विदेशी सिख नागरिकों को भारत में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने और अपनी जड़ों को फिर से जोड़ने का मौका मिलेगा.

दरअसल, 1980 के दशक के दौरान कई सिख भारतीय नागरिक और सिख समुदाय से संबंधित विदेशी नागरिकों ने भारत विरोधी प्रचार के लिए विदेशों में शरण ले रखी थी. भारतीय मूल के शरणार्थियों को भारतीय मिशनों ने वीजा देने से इनकार कर दिया था और तब से उन्होंने भारत में कथित उत्पीड़न की बात कहकर विदेश में शरण ली थी. इन्हीं को 2016 तक ´प्रतिकूल सूची´ में रखा गया था.

भारतीय मिशनों द्वारा स्थानीय प्रतिकूल सूचियों का रखरखाव ज्यादातर सिख समुदाय के लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को वीज़ा देने के रास्ते में आने वाला एक प्रमुख मुद्दा था. इस प्रथा को भी बंद कर दिया गया है.

नतीजतन, विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और पोस्टों को सलाह दी गई है कि वे सभी श्रेणियों के आश्रयों और उनके परिवार के सदस्यों को उचित वीजा प्रदान करें, जिनके नाम केंद्रीय प्रतिकूल सूची में शामिल नहीं हैं.

दूसरी तरफ भारतीय श्रेणी के भारतीय वीजा जारी करने के लिए पात्र होने वाले सभी श्रेणी के लोग भी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक के रूप में आवेदन किया था और उन्होंने दो साल की अवधि के लिए सामान्य वीजा का आयोजन किया था.

अब ऐसे शरणार्थी और उनके परिवार के सदस्य, जो भारत सरकार की मुख्य प्रतिकूल सूची में नहीं हैं, उन्हें उस देश के विदेशियों के अनुसार वीजा और वाणिज्यिक सेवा दी जाएगी जिसमें वे रहते हैं. इस तरह के भारतवंशियों में अधिकतर सिख हैं. अधिकारियों ने कहा कि वे अगर कम से कम दो साल तक सामान्य भारतीय वीजा रखते हैं तो ओसीआई कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं.

Web Title : GOVERNMENT REVIEWS REVIEW LIST OF FOREIGN NATIONALS BELONGING TO SIKH COMMUNITY

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