पाक मुस्लिम लीग का झंडा लहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा. कोर्ट पहले ही इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका है लेकिन सरकार ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो और हफ्तों दिया है.

दरसअल, वसीम रिजवी का कहना है कि धर्म के नाम पर चांद-सितारे वाले हरे झंडे (पाकिस्तान मुस्लिम लीग) लहराने पर रोक लगाया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ऐसे संस्थानों, व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ करवाई की जाए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले झंडे लहरा रहे हैं, क्योंकि ये इस्लामिक झंडे नही हैं.

वसीम रिजवी को मिली चुकी है धमकी

गौरतलब है कि वसीम रिजवी को हरे झंडे में चांद तारे निशान को इस्लामिक झंडा की जगह पाकिस्तानी मुस्लिम लीग का झंडा बताए जाने पर धमकी भी मिल चुकी है. रिजवी को धमकी जमात-ए-इस्लामी के ई-मेल आईडी से मिली थी. वसीम रिजवी को मिली धमकी में कहा गया था कि पाकिस्तान के झंडे और निशान चांद-तारे पर नापाक उंगली उठाने की वजह से उन्हें मौत की आगोश में सुला दिया जाएगा.

झंडे को लेकर वसीम रिजवी का बयान

वसीम रिजवी ने इस्लामिक झंडे में हरे रंग और चांद तारे के निशान पर सवाल उठाया था और कहा था कि चांद तारा कोई इस्लामिक मिशन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी अन्य देश में कहीं नहीं दिखता जो लोग भी हिंदुस्तान में हरा रंग और चांद तारा झंडे में लगाते हैं. दरअसल वह पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं. उनके इसी के बाद विवाद शुरू हो गया और वसीम रिजवी को यह धमकी मिली थी.


Web Title : SC ASKS CENTRE TO FILE REPLY TO ITS NOTICE IN A CASE FILED BY UP SHIA CENTRAL WAQF BOARD

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